जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द:अमायरा मौत मामले में CBSE का एक्शन, नए एडमिशन नहीं होंगे, 10वीं-12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे
छात्रा अमायरा की मौत के मामले में मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता (संबद्धता) रद्द कर दी। CBSE की ओर से गठित दो सदस्यीय तथ्य-जांच समिति की रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन की कई गंभीर लापरवाही सामने आई है।
समिति ने स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा, निगरानी और छात्र संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहद कमजोर बताया। वहीं आदेश के अनुसार सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही स्कूल को किसी भी कक्षा में नए प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
गौरतलब है कि 1 नवंबर को जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4th फ्लोर से कूदकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। वह 4th क्लास में पढ़ती थी।

जांच कमेटी को मिली थी ये खामियां
- स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी इंतजाम नहीं थे।
- CCTV निगरानी व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई।
- ऊंची मंजिलों पर सेफ्टी नेट या मजबूत रेलिंग जैसी जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद नहीं थीं।
- काउंसलिंग सिस्टम भी प्रभावी नहीं था। इससे छात्रों की मानसिक स्थिति पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जा सका।
- एंटी-बुलिंग, POCSO और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियां केवल कागजों में ही सक्रिय दिखीं, जबकि जमीनी स्तर पर उनका संचालन नहीं हो रहा था।
- स्टूडेंट्स और स्टाफ के ID कार्ड नहीं पहनने से पहचान और निगरानी प्रणाली कमजोर रही।
- अलग-अलग फ्लोर पर पर्याप्त स्टाफ की तैनाती न होना भी बड़ी चूक मानी गई। (इन सभी कमियों को छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार कारकों के रूप में देखा गया)
CBSE की रिपोर्ट में फोरेंसिक जांच को प्रभावित करने वाला गंभीर पहलू भी सामने आया। घटना के बाद मौके से खून के धब्बे साफ कर दिए गए थे, जिससे निष्पक्ष फोरेंसिक जांच प्रभावित हुई। बोर्ड ने इसे अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा कि इससे जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

20 नवंबर को जारी किया था नोटिस CBSE ने बताया- 20 नवंबर 2025 को स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। परंतु स्कूल की ओर से दिया गया जवाब और प्रस्तुत दस्तावेज बोर्ड को संतोषजनक नहीं लगे। जांच के बाद बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि स्कूल ने सुरक्षा, निगरानी और काउंसलिंग से जुड़े तय प्रोटोकॉल का पालन किया होता, तो हादसा पूरी तरह रोका जा सकता था। बोर्ड ने स्कूल पर एफिलिएशन बायलॉज के क्लॉज 2.4, 4.7.6 और 4.7.10 के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है।
इस साल 10वीं और 12वीं के छात्र दे सकेंगे एग्जाम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए CBSE ने कुछ राहत भी दी है। आदेश के अनुसार सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र उसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। हालांकि सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और 11 के छात्रों को नजदीकी अन्य CBSE स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही स्कूल को किसी भी कक्षा में नए प्रवेश लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
स्कूल अगले साल कर सकेगा दोबारा आवेदन CBSE ने स्पष्ट किया है कि नीरजा मोदी स्कूल अब सत्र 2027-28 में ही दोबारा संबद्धता के लिए आवेदन कर सकेगा, वह भी तब जब सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों, निगरानी व्यवस्थाओं और छात्र संरक्षण नियमों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बोर्ड की इस कार्रवाई को स्कूलों में छात्र सुरक्षा को लेकर एक कड़ा और अहम संदेश माना जा रहा है।