इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ दर्ज होगा केस, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दी अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला पर भ्रष्‍टाचार के गंभीर आरोप हैं. उन पर यूपी के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए प्रवेश में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है.

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इलाहाबाद . सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने सीबीआई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून (प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है. देश के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब सीबीआई हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज के खिलाफ केस दर्ज करेगा.

बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन. शुक्‍ला पर भ्रष्‍टाचार के गंभीर आरोप हैं. जस्टिस शुक्‍ला पर यूपी के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए प्रवेश में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गड़बड़ी करने के आरोप हैं. कहा गया कि निजी मेडिकल कॉलेज को लाभ पहुंचाने के लिए जस्टिस शुक्‍ला ने सत्र 2017-18 में प्रवेश तिथि बढ़ाई थी.

यही वजह है कि जस्टिस एसएन शुक्ला के न्यायिक फैसले लेने पर जनवरी 2018 से रोक लगी हुई है. वहीं, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्यस्थल परिवर्तन प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है. खास बात है कि सीजेआई ने पीएम मोदी को जून माह में पत्र लिखकर संसद में अभियोग लाकर जस्टिस शुक्‍ला को पद से हटाने की मांग भी की है.

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